उदयपुर, राजस्थान पल्स न्यूज।
जिले में चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में नया मोड आ गया है। इस प्रकरण में शामिल जावेद नामक शख्स को हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए राहत प्रदान की है। राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने गुरुवार दोपहर उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में गिरफ्तार आरोपी जावेद को जमानत दे दी।
मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 2 लाख रुपये के जमानत मुचलके और 1 लाख रुपये की राशि पर यह जमानत मंजूर की। एनआईए ने जावेद को कन्हैयालाल की हत्या के 20 दिन बाद गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप था कि वह घटना से एक दिन पहले मुख्य आरोपी रियात अत्तारी से मिला था। उसके घर की तलाशी में बिना धार वाली तलवार मिली थी। ऐसे में उस पर आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एनआईए ने केवल कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। लेकिन एनआईए आरोपी की लोकेशन साबित नहीं कर पाई हैं। वहीं आरोपी से किसी तरह की रिकवरी भी नहीं हुई है। लंबे समय से आरोपी जेल में है, ट्रायल लंबा चलेगा। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता हैं।
गौरतलब है कि 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज़ अटारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी। जमानत पर बहस करते हुए जावेद के अधिवक्ता सयैद सआदत अली ने कहा कि एनआईए कह रही है कि जावेद ने इंडियाना टी स्टॉल पर बैठकर कन्हैयालाल की हत्या की योजना बनाई थी।
लेकिन टी स्टॉल मालिक धर्मेन्द्र साहू ने जावेद के उस दिन टी स्टॉल पर आने को कंफर्म नहीं किया। एनआईए का यह भी कहना है कि जावेद ने कन्हैयालाल की रैकी करके रियाज को बताया था। लेकिन जावेद कन्हैयालाल की दुकान पर गया ही नहीं। दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से यह बात साबित होती है