Tuesday, September 24

दिल्ली डेस्क, राजस्थान पल्स न्यूज।

दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने आखिकारकार शुक्रवार को जमानत दे दी है। वे 17 माह से तिहाड़ जेल में बंद थे, अब  सिसोदिया को इसके लिए 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा। पूर्व में पांच बार इसकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।   

गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने सिसोदिया को बीते स साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने 9 मार्च को उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया था। सिसोदिया को सीबीआई और ईडी केस, दोनों मामलों में जमानत मिली है।

सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट की और से जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने शराब नीति में कथित अनियमितताओं के मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

मामले की पिछली सुनवाई 29 जुलाई को हुई थी, जिसमें ईडी ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। इसके बाद जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई स्थगित कर दी।

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