नई दिल्ली, राजस्थान पल्स न्यूज।
दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई मामले में दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल को एक बारगी जमानत मिल गई है। वे आज 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। केजरीवाल के खिलाफ दो जांच एजेंसी (ईडी और सीबीआई) ने मामला दर्ज किया था। ईडी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी है।
केजरीवाल आज शाम तक तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। उधर, आप पार्टी ने इस निर्णय को सत्य की जीत बताया है। अदालत के अनुसार जमानत के लिए वहीं शर्तें लागू होंगी, जो ईडी मामले में बेल देते समय लगाई गई थी। केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। शराब नीति मामले में एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 जून को सीबीआई ने उन्हें जेल से हिरासत में लिया था।
इन शर्तों पर दी जमानत
- अरविन्द केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे।
- किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे।
- केस से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे।
- 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा।
- जाँच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
- जाँच में सहयोग करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे
- जरुरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा:
- अगर कोई व्यक्ति पहले से हिरासत में है। जांच के सिलसिले में उसे दोबारा गिरफ्तार करना गलत नहीं है। सीबीआई ने बताया है कि, उनकी जांच क्यों जरूरी थी।
- याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं है। सीबीआई ने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। उन्हें जांच की जरूरत थी। इसलिए इस मामले में गिरफ्तारी हुई।
जस्टिस उज्जवल भुईयां ने कहा:
- सीबीआई की गिरफ्तारी जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है। जैसे ही ईडी मामले में उन्हें जमानत मिलती है। सीबीआई सक्रिय हो जाती है। ऐसे में गिरफ्तारी के समय पर सवाल खड़े होते हैं।
- सीबीआई को निष्पक्ष दिखना चाहिए और हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी में मनमानी न हो। जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए।