Sunday, September 22

कोलकाता डेस्क, राजस्थान पल्स न्यूज।

कोलकाता दुष्कर्म-हत्या कांड के बाद से ही इस तरह के अपराधी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग उठ रही थी। इसके बाद बंगाल विधानसभा में आज एंटी रेप बिल पर मोहर लग गई। नए कानून की तहत अब दुष्कर्म मामले की 36 दिन में जांच पूरी करनी होगी। साथ ही पीड़ित के कौमा में जाने या मौत होने पर दोषीको 10 दिन में ही फांसी की सजा दी जाएगी। अब इस बिल को आगे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उनके साइन के बाद यह कानून बन जाएगा।

ममता सरकार ने एंटी रेप बिल को ‘अपराजिता’ महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) बिल 2024 नाम दिया है। राज्य सरकार ने बिल पारित करने के लिए 2 सितंबर से दो दिन विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था। कानून मंत्री मलय घटक ने इसे विधानसभा में पेश किया।

  देशभर में डॉक्टरों और राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि वो राज्य में रेप जैसे अपराध के लिए सख्त कानून बनाएंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी इसके लिए दो बार चिट्‌ठी लिखी थी।

यह बोले नेता
हम कानून को तत्काल लागू करना चाहते हैं, यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हम परिणाम चाहते हैं, कोई बंटवारा नहीं। हम पूरा समर्थन करते हैं। मुख्यमंत्री को जो कहना है कह सकती हैं लेकिन गारंटी देनी होगी कि यह बिल तुरंत लागू होगा। – सुवेंदु अधिकारी, नेता प्रतिपक्ष, बंगाल विधानसभा

हमने केंद्रीय कानून में मौजूद खामियों को दूर करने की कोशिश की है। विपक्ष को राज्यपाल से विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए कहना चाहिए, उसके बाद इसे अधिनियमित करना हमारी जिम्मेदारी है।- ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल

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