दिल्ली। Rajasthan Pulse News
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द् केजरीवाल की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। कल निचली अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली थी, जिस परआज हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों जेल काट रहे है। केजरीवाल की जमानत याचिका के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सुनवाई होने तक निचली अदालत के आदेश पर रोक लगी रहेगी। अब केजरीवाल उस समय तक तिहाड़ जेल से रिहा नहीं होंगे जब तक कि हाईकोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर लेता।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा, ”जब तक हम मामले की सुनवाई नहीं कर लेते तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा.”
ईडी और अरविंद केजरीवाल ने यह दलील दी
ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए दलील दी कि निचली अदालत में हमको बात रखने का मौका ही नहीं मिला। वहीं, इसके जवाब में केजरीवाल के वकील ने कहा कि ये कहना सही नहीं है, दरअसल, निचली अदालत ने गुरुवार (20 जून, 2024) को ही आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में जमानत दी थी।ऐसे में केजरीवाल शुक्रवार (21 जून, 2024) को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई होने तक फिलहाल रोक लगा दी है।
केजरीवाल पर यह है आरोप
ईडी ने दावा किया है कि दिल्ली शराब नीति में हुई गड़बड़ी के मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल हैं। इस पूरे मामले में AAP के कई अन्य नेता भी शामिल रहे हैं, इसको आप ने नकारते हुए कहा था कि राजनीतिक बदले की भावना के तहत ये सब हो रहा है।
आप की नेता आतिशी सहित अन्य नेताओं ने ईडी के दावे पर कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार बदले की राजनीति के तहत किया गया है, लेकिन लोग हमारे साथ हैं. इसका जवाब देंगे. केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।