जोधपुर, राजस्थान पल्स न्यूज
बिल्डरों द्वारा बेचे जाने वाली प्रॉपर्टी के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक बड़ा आदेश पारित करते हुए कहा कि पानी, बिजली, सड़क जैसी सुविधाओं का यूडीएच एवं निगम को प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद ही कोई प्रॉपर्टी बेची जाएगी। कोई भी बिल्डर मूलभूत सुविधाओं के बिना प्रॉपर्टी (मकान-फ्लैट) बेच नहीं पाएगा। यह आदेश मंगलवार को हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
दरअसल, राजस्थान कोर्ट के समक्ष सुशांत सिटी एवं अंसल सुशांत सिटी में रहने वालों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई चल रही है। कोर्ट के बार बार पेयजल उपलब्ध करवाने के निर्देश के बावजूद जेडीए, निगम, ओर पेजल विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे थे। ऐसे में कोर्ट ने सख्ती दिखते हुए आदेश पारित किया है कि अब कोई भी बिल्डर बिना मूलभूत सुविधाओ बिजली, पानी, सड़क के प्रॉपर्टी नहीं बेच पाएगा। इसके लिए यूडीएच और निगम को पहले सर्टिफिकेट जारी करना होगा कि रेजिडेंशियल कॉलोनी या सोसाइटी रहने लायक है या नहीं।
राज्य और विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि बिल्डर व्यक्तिगत खरीदारों के साथ धोखाधड़ी न करें। विकास प्राधिकरणों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे सुनिश्चित करें कि विकास योजना के अनुसार डेवलपमेंट हो और वर्तमान जैसी स्थिति न हो, जहां पानी की सुविधा के बिना हजारों लोग रहने लगे हैं। इसके लिए यूडीएच सेक्रेटरी समेत प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों को इस संबंध में निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है।