जालोर, राजस्थान पल्स न्यूज।
जिले में बीते साल हुए नाबालिग के दुष्कर्म प्रकरण के आरोपी को न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला मई 2023 का बताया जा रहा है। एक नाबालिग लड़की को किडनैप कर खेत में कुएं पर बनी कोठरी में ले जाकर उसके सा दुष्कर्म किया था। दोषी आरोपी को पॉक्सो न्यायालय ने अब 20 साल की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार दोषी हुकम सिंह राव को न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य ने कठोर कारावास के साथ 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीतसिंह राजपुरोहित के अनुसार पीड़िता के पिता ने 6 मई 2023 को पुलिस थाना रामसीन में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया था- 5 मई 2023 को शाम 4 बजे पत्नी और बेटी शौच के लिए गई थीं।
इस दौरान बाइक पर दो युवक आए और बेटी का मुंह दबाकर जबरन बाइक पर बैठाकर ले गए। पत्नी ने आरोपियों का पीछा किया। लेकिन वे फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद भीनमाल थाना इलाके के मणधर गांव निवासी हुकम सिंह राव (32) पुत्र परबत सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में आरोपी ने बताया था कि वह लड़की को बाइक से कृषि कुएं पर स्थित कोठरी में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। इस पर पॉक्सो न्यायालय जालोर के विशिष्ट नयायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।