Thursday, November 21

जयपुर, राजस्थान पल्स न्यूज

पिछले 16 दिनों से जयपुर में और तीन दिनों से प्रदेश में जारी रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल आज हाई कोर्ट के आदेश के बाद खत्म हो गई। हाई कोर्ट ने इस बारे में दाखिल हुई याचिका पर संज्ञान लेते हुए कमेटी बनाने के आदेश जारी किए हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिवक्ता पार्थ शर्मा ने इस बारे में याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी इस याचिका में कहा था कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से मरीजों पर असर पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में पहुंचे मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है। उनके जरूरी ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं।

अधिवक्ता की याचिका पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सभी पक्षों को बुलाया। हाई कोर्ट ने रेजिडेंट डॉक्टर्स से कहा कि हम इस मामले में तभी कोई निर्देश देंगे जब आप अपनी हड़ताल खत्म करके काम पर लौटेंगे। इस पर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया।

इसके बाद हाई कोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। कमेटी में वित्त विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव, अतिरिक्त महाधिवक्ता, कॉलेज के प्रिंसिपल, रेजिडेंट डॉक्टर्स के दो प्रतिनिधि, जिनमें महिला और एक पुरुष डॉक्टर भी शामिल किए जाने के आदेश जारी किए।

गौरतलब है कि सुरक्षा सहित 8 अन्य मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी हो गई थी। इसके बाद प्रदेश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल समाप्त कराने के लिए सरकार की ओर से कई पहल भी की गई, लेकिन डॉक्टर्स अपनी मांगों के समर्थन पर अड़े हुए थे।

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