डीजीपी की अनुमति लेना होगा जरूरी
जयपुर, राजस्थान पल्स न्यूज
प्रदेश में अब आईजी (पुलिस महानिरीक्षक)व एसपी (पुलिस अधीक्षक) इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को सस्पेंड नहीं कर सकेंगे। इसके लिए अब उन्हें डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) की अनुमति लेना जरूरी होगा। भजनलाल सरकार के निर्देश पर प्रदेश के डीजीपी उत्कलरंजन साहू ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं।
जानकारी के मुताबिक आदेश में लिखा है कि ‘देखने में आया है कि इंस्पेक्टर (निरीक्षक) स्तर के अधिकारियों एवं अन्य अधीनस्थ कार्मिकों को एसपी, डीआईजी, आईजी, पुलिस उपायुक्तगण व पुलिस आयुक्तगण द्वारा निलंबित करते समय सावधानी नहीं बरती जा रही है। इससे कार्मिकों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा सेवा के प्रति अनिश्चितता का भाव घर करने लगता है। निलंबन कार्यवाई का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता एवं अन्य कार्मिकों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है।’
‘निबंलन करने का फैसला सोच-समझकर एवं एक निश्चित कार्रवाई को दृष्टिगत रखते हुए ही किया जाना चाहिए। किसी भी कार्मिक को निलंबन करने से पूर्व कार्मिक पर लगाए गए आक्षेपों के संबंध में आश्वस्त होना आवश्यक है कि जो आक्षेप आरोपित किए गए हैं, वो विधि के विपरीत किए गए कार्यों के लिए किए गए हैं या दुराशयपूर्व किए गए कार्य के संबंध में किए गए हैं।