Sunday, November 24

जयपुर, राजस्थान पल्स न्यूज़
अगर अभी तक किसी ने अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई है तो कल यानि एक अगस्त से उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। एक अगस्त प्रदेश में इस बारे में नए नियम लागू हो रहे हैं। इसे लेकर दिसम्बर, 2023 में निर्देश जारी किया गया था। लेकिन अब आखिरी तारीख तक लाखों वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग पाया है।

जानकारी के अनुसार प्रदेश में करीब 32 लाख वाहन छोटे बड़े वाहन हैं। जिसमें अब भी करीब 22 लाख वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग पाया है। अब नियम के तहत बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर ट्रेफिक पुलिस जुर्माने के तौर पर भारी शुल्क वसूल करेगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश में कुछ वाहन तो ऐसे हैं जिनकी कंपनियां बंद हो गई हैं। इस वजह से इसके लिए आवेदन नहीं किया जा सका है। पोर्टल में भी आवेदन करते वक्त कंपनियों के नाम डालना होता है जो उसमें दिये नहीं हैं। दूसरी ओर परिवहन विभाग भी इस तरह की समस्या का समाधान नहीं निकाल पाया है। इस वजह से पुराने वाहनों के लिए नंबर प्लेट आवेदन की समस्या ज्यादा हो रही है। हालांकि कुछ वाहन चालक इसे लेकर सजग भी नहीं है और लापरवाही भी बरत रहे हैं। लापरवाही में कृषि कार्य में आने वाले वाहनों की संख्या ज्यादा है।

दिसंबर, 2023 में परिवहन विभाग की ओर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने को लेकर निर्देश जारी किये गए थे। इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई थी। आज यह समय सीमा खत्म हो रही है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस 1 अगस्त यानी कल से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर चालान वसूलना शुरू कर सकती है। जिसमें 5000 रुपये तक जुर्माना करने का प्रावधान है। निर्देश के मुताबिक इसमें 5 साल पुराने सभी वाहनों पर नियम लागू होंगे। नए नियम के तह दोपहिया वाहन से 425 रुपए, कार से 695 रुपए, भारी वाहनों से 730 रुपए और ट्रैक्टर-कृषि कार्य में लगे वाहनों से 495 रुपये वसूला जा सकता है। वहीं नंबर प्लेट से छेड़छाड़ के मामलों में भी जुर्माना लगाया जाएगा जो 5000 रुपये तक हो सकता है।

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