जयपुर, राजस्थान पल्स न्यूज़
गैंगस्टर रहे आनंदपालसिंह एनकाउंटर मामले में आज सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सीबीआई कोर्ट ने आनंदपालसिंह एनकाउंटर में शामिल रहे चूरू के तत्कालीन एसपी सहित पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने व पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस रिपोर्ट पर कुछ सवाल भी खड़े किए हैं।
गौरतलब है कि 24 जून, 2017 की रात को चूरू जिले के रतनगढ़ के मालासर गांव में स्थित श्रवणसिंह के घर में छिपे बैठे गैंगस्टर आनंदपालसिंह का एनकाउंटर किया गया था। एनकाउंटर के बाद ही आनंदपाल के परिजनों ने इसे फर्जी बताते हुए जांच की मांग की थी। परिवार की ओर से केस भी दर्ज करवाया गया था।
कुछ समय बाद ये मामला जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई की ओर से कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दी गई थी। आनंदपाल की पत्नी के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया था कि आनंदपालङ्क्षसह के शरीर पर चोट के निशान थे। मौके पर मिले अन्य सबूत भी साबित करते हैं कि आनंदपालसिंह का एनकाउंटर फर्जी था। इसके बाद कोर्ट ने आनंदपालसिंह एनकाउंटर में शामिल तत्कालीन चूरू एसपी (आईपीएस) राहुल बारहठ, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्याप्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीरसिंह राठौड़, आरएसी हैड कांस्टेबल कैलाश के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर, 2024 को होगी।
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Monday, April 7