जयपुर, राजस्थान पल्स न्यूज।
सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर एवं सामान्य रूप से घायल व्यक्तियों को ‘गोल्डन अवर’ यानि कि न्यूनतम समय में चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य से संपूर्ण राज्य में ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना’ शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रारंभ इस संवेदनशील योजना के तहत सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को समय पर उपचार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उसे निकटतम राजकीय अथवा निजी अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सेमरेटिन व्यक्ति को प्रशस्ति पत्र एवं 10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हुए उसे इच्छानुसार अस्पताल छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। उसे किसी भी प्रकार के कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा।
वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। योजना के तहत यदि किसी गंभीर घायल व्यक्ति को एक से अधिक व्यक्तियों की सहायता से अस्पताल लाया गया, तो सभी को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा तथा प्रोत्साहन राशि सभी व्यक्तियों में समान रूप से वितरित की जाएगी। इसके अतिरिक्त दुर्घटना में घायल व्यक्ति सामान्य घायल होने की श्रेणी में आता है तो उसे चिकित्सा संस्थान पहुंचाने वाले व्यक्ति को केवल प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।
योजना का क्रियान्वयन अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी स्तर से संचालित होगा जिसका रिकॉर्ड संधारण संबंधित पुलिस विभाग द्वारा भी किया जाएगा।
यह योजना घायल व्यक्ति को समय गंवाए बिना अस्पताल पहुंचाने और उसका इलाज शुरू करवाने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होगी।
ये नहीं होंगे राशि के पात्र
नियमों के तहत, 108 एंबुलेंस, 1033 एंबुलेंस, निजी एंबुलेंस के कर्मचारियों, पीसीआर वैन एवं ड्यूटी पर तैनात पुलिस कार्मिकों तथा घायल व्यक्ति के सगे-संबंधियों को इस योजना का लाभ देय नहीं होगा.