देवेंद्र शर्मा, राजसमंद, राजस्थान पल्स न्यूज़
राजसमंद SC/ST कोर्ट ने बहुचर्चित गैंगरेप, लूट और हथियारों से मारपीट के मामले में सभी 6 आरोपियों को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 84 हजार रुपए आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।
ये है मामला
विशिष्ट लोग अभियोजक राज किशोर बृजवासी ने बताया कि 14 दिसंबर 2018 को परिवादी ने जिले के चारभुजा थाने में रिपोर्ट देकर बताया था कि 6 आरोपी उसके मकान में जबरन घुस आए और हथियारों के दम पर उन्हें बंधक बना लिया। उनके घर में लूटपाट की। आरोपियों ने घर में सो रही महिला के हाथ पैर मुंह बांधकर उसके साथ बारी-बारी से गैंगरेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए महज कुछ घंटे बाद ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने प्रकरण की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक राजकिशोर ने 46 गवाह 174 दस्तावेज और 17 आर्टिकल पेश किये। पुलिस ने आरोपियों के पूर्व का आपराधिक रिकार्ड भी कोर्ट में पेश किया, जिसमें दो आपराधिक मामलों में सजा होना भी पाया गया। इस पर कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए सभी आरोपियों को मरते दम तक का आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।