अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-2 के पीठासीन अधिकारी लोकेन्द्रसिंह शेखावत ने दिया दण्डादेश
जून, 2020 में सदर थाना क्षेत्र में हुई थी वारदात
जबरन घर में घुस कर पिस्टल से फायर कर महिला की जान लेने की कोशिश करने वाले अभियुक्त को सात वर्ष का सश्रम कारावास और दस हजार रुपए के जुर्माने का दण्डादेश दिया गया। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-2 के पीठासीन अधिकारी लोकेन्द्रसिंह शेखावत ने यह दण्डादेश दिया है।
लोकअभियोजक संदीप स्वामी ने बताया कि अभियुक्त मुबारक अली पुत्र नवाब खां, कायमखानी मोहल्ला, सुभाषपुरा का रहने वाला है। इस अभियुक्त पर परिवादी महिला के घर में जबरन घुसकर जानलेवा हमला करने, अवैध हथियार रखने के आरोप थे। अभियोजन पक्ष की ओर से इस प्रकरण में अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या-2 में 15 गवाहों के बयान करवाए गए। साथ ही 41 दस्तावेज व सबूत न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। जिस पर विचारण करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त मुबारक अली को आईपीसी की धारा-307 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए का जुर्माना, धारा-323 में तीन माह का कारावास, आयुध अधिनियम की धारा 3/25 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना तथा आयुध अधिनियम की धारा-27 में 5 वर्ष का कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माने का दण्डादेश दिया।
यह था प्रकरण
अभियुक्त के घर के पास रहने वाली परिवादिया रजिया की ओर से जून, 2020 में सदर थाना में लिखित रिपोर्ट दी गई थी। जिसमें उसने कहा था कि अभियुक्त मुबारक अली आए दिन मोहल्ले में पिस्टल से हवाई फायरिंग करता था। उसने फायरिंग से बच्चों के डरने का हवाला देते हुए अभियुक्त को ऐसा करने से मना किया। जिससे अभियुक्त उससे रंजिश रखने लगा था। इसी रंजिश के चलते 12 जुन, 2020 की रात करीब साढ़े नौ बजे अभियुक्त हाथ में पिस्टल लेकर जबरन परिवादिया के घर में घुस गया। इस दौरान उसके साथ और भी कई जने शामिल थे। अभियुक्त ने परिवादिया को जमीन पर गिरा दिया, बाल पकड़ कर घसीटा, उसके शरीर के कई हिस्सों पर हमला किया गया। उसकी हत्या करने के इरादे से उस पर पिस्टल से फायर किया, गोली उसके सिर के ऊपर से निकल गई थी।