बीकानेर।
राज्य सरकार की और राजस्थान सिविल सेवा नियम, (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील ) नियम 1958 के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पूगल उपखंड अधिकारी डॉ.मनोज खेमदा को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है।
राज्य सरकार की और जारी आदेशानुसार डॉ.खेमदा का निलंबन काल के दौरान मुख्यालय प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग शासन सचिवालय जयपुर रहेगा।
इस संबंध में जारी आदेश अनुसार पूगल उपखंड अधिकारी डॉ.खेमदा (आर ए एस) के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 16 के तहत विभागीय जांच कार्यवाही विचाराधीन है
Trending
- आशापुरा मंदिर में हवन की पूर्णाहुति आज, चल रहा शतचंडी महायज्ञ अनुष्ठान
- वसुदेव कृष्ण धर्म सागर पंचाग का विमोचन राजगुरु स्वामी विशोकानंद महाराज ने किया
- कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीलाल व्यास का निधन, शहर में फैली शोक की लहर
- प्रदेश में 56 प्रकार की दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बालक-बालिकाओं को हर माह मिलेंगे 5 हजार रुपए…
- प्रदेश में सर्दी बढी, कई जिलों में आसमान से बरसी राहत की बूंदें, जाने क्या है मौसम अपडेट
- बीकानेर में इन क्षेत्रों में कल बिजली बंद रहेगी
- बिजली चोरी के मामले लोक अदालत में निपटाने का मौका, 22 को होगी आयोजित
- अनियमिताएं की मिली शिकायतें, डीजल पंप पर रसद विभाग की कार्रवाई
Friday, April 4