बीकानेर, राजस्थान पल्स न्यूज़
हिट एंड रन मामलों में पीड़ितों के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति को प्रत्येक तीन माह में एक बार बैठक आयोजित करनी होगी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के आदेशों के क्रम में हिट एंड रन मामलों में दुर्घटना पीड़ित के प्रतिकर के लिए जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने आदेश जारी कर जिला स्तरीय समिति का गठन किया है।
इस समिति का गठन ‘टक्कर मारकर भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2022’ के नियम 11 के तहत की गई है। आदेशानुसार समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होंगे और दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वरिष्ठ व्यवसाय प्रबंधन सदस्य सचिव होंगे। इसके अतिरिक्त समिति में जिला पुलिस अधीक्षक, सभी उपखंड अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारी और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता सदस्य होंगे। आदेशानुसार समिति के सदस्य सचिव की ओर से प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार समिति की बैठक आयोजित करवाई जाएगी। इस योजना की मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट सहित अन्य सूचना जिले की वेबसाइट एवं परिवहन विभाग और संबंधित को प्रेषित करने के लिए जिला परिवहन अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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Friday, November 22