बीकानेर, राजस्थान पल्स न्यूज।
जिला रसद कार्यालय को प्राप्त शिकायत के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्राम पलाना में गुरुवार को एक बायो डीजल पम्प पर जिला रसद अधिकारी वीरेंद्र सिंह चौधरी द्वारा प्रवर्तन अधिकारी पवन सुथार और प्रवर्तन निरीक्षक जय सिंह के साथ औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान मौके पर दिनेश कुमार पुत्र बजरंग लाल निवासी तिलक नगर उपस्थित मिला। उन्होंने बताया कि यह डिसपेन्सिग यूनिट,पम्प देवेन्द्र सिंह चारण का है और इस पम्प पर बायोडीजल की बिक्री की जाती है। डिसपेन्सिग यूनिट पर ‘दस्तक‘ बायोडीजल का ‘लोगो’ लगा हुआ मिला। दिनेश कुमार से पम्प यूनिट, भंडारण एवं बिक्री से संबंधित लाइसेंस तथा विस्फोटक लाईसेंस मांगने पर किसी प्रकार का लाईसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही वह बता पाया कि बिक्री किया जा रहा बायो डीजल कहां से मंगवाया जा रहा है? मौके पर बिक्री संबंधी किसी प्रकार का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया। पम्प के कार्मिक ने विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला सत्यापन प्रमाणपत्र भी उपलब्ध नहीं करवाया।
इसको देखते हुए पम्प पर विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-3 के अंतर्गत मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारों की रोकथाम) संशोधित आदेश 2017 की शर्तों का उल्लघंन पाए जाने पर डिसपेन्सिग यूनिट से एक-एक लीटर के तीन नमूने लिए गए। जिन्हें जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाएगा। टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए डिसपेन्सिग यूनिट दो नोजल तथा भंडारण टैंक को सील कर बिक्री नहीं करने के लिए पाबंद कर दिया गया।