बीकानेर, राजस्थान पल्स न्यूज़
विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या-दो की पीठसीन अधिकारी भारती पाराशर ने दो अलग-अलग मामलों में एक ही अभियुक्त को 5-5 महीने का कारावास और पृथक-पृथक एक लाख दस हजार रुपए के अर्थदण्ड का दण्डादेश दिया है।
परिवादी के अधिवक्ता गिरीराज मोहता ने बताया कि दोनों प्रकरणों में परिवादी शिवकुमार नागल पुत्र बुलाकीराम नागल निवासी सुथारों की छोटी गुवाड़, डागा मोहल्ला बीकानेर और अभियुक्त फड़बाजार स्थित पठानों के मोहल्ले में रहने वाला जितेशकुमार स्वामी हैं। उक्त प्रकरणों में 1 लाख 40 हजार रुपए-एक लाख चालीस हजार रुपए का अलग-अलग लेनदेन था।
उधार राशि के भुगतान के लिए अभियुक्त द्वारा दिए गए दो अलग-अलग चैक पर्याप्त राशि नहीं होने की टिप्पणी के साथ बैंक ने लौटा दिए थे। जिस पर दोनों प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। 23 फरवरी, 2015 को न्यायालय ने प्रसंज्ञान लिया था। परिवादी की ओर से स्वयं के बयान और 7 साक्ष्य दस्तावेजी न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। विचारण के बाद न्यायालय ने दोनों प्रकरणों में आरोपी जितेशकुमार स्वामी को धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत दोषी मानते हुए दोनों प्रकरणों में अलग-अलग 5-5 महीने का कारावास और पृथक-पृथक एक लाख दस हजार रुपए का अर्थदण्ड का दण्डादेश दिया।